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प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे करायें?


पेंशन स्कीम / प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ लेने के लिए कॉमन सर्विस सेंटर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन

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  • योजना के तहत 15 अगस्त तक 2 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को रजिस्टर्ड करने का टारगेट रखा गया है।
  • इसके तहत किसानों को 60 साल की आयु होने पर 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी 
  • किसानों को पेंशन योजना से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना शुरू की है। इसके तहत किसानों को 60 साल की आयु होने पर 3,000 रुपये महीना पेंशन दी जाएगी। योजना के तहत 15 अगस्त तक 2 करोड़ छोटे व सीमांत किसानों को रजिस्टर्ड करने का टारगेट रखा गयाहै। अगर आप इस योजना की पात्रता रखते हैं तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर इसका रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

इस योजना से जुड़ी खास बातें...

  1. क्या है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना?

    इस योजना की शुरुआत 9 अगस्त को की गई थी। इस योजना में किसानों को 60 साल की आयु पूरी करने होने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी। किसान की मृत्यु होने की स्थिति में उसकी पत्नी को 1,500 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी।
  2. कैसे करा सकते हैं पंजीयन?

    त्यागी ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान मानधन पेंशन योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की प्रक्रिया बेहद आसान है। जो भी योग्य किसान इस योजना में शामिल होना चाहते हैं वे आधार कार्ड और बैंक पासबुक लेकर अपने नजदीकी सीएससी पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। 
    CSC का संचालन करने वाले वीएलई किसानों की सभी जानकारी लेकर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करेंगे। प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पंजीकरण कराने वाले किसानों को सूचना मिल जाएगी और उनका पीएमकेएमवाई का पेंशन कार्ड यूनिक पेंशन अकाउंट नंबर के साथ जेनरेट हो जाएगा।
  3. किसे मिलेगा फायदा?

    त्यागी ने बताया कि 2019-20 के बजट में पीएमकेएमवाई की घोषणा की गई थी। इस योजना के तहत योग्य किसानों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3000 रुपए मासिक पेंशन मिलेगी। 
    इस योजना के तहत पूरे देश के 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले सभी छोटे और सीमांत किसानों को पेंशन मिलेगी। यह एक स्वैच्छिक और अंशदान पर आधारित पेंशन योजना है।  18 से 40 साल की उम्र के बीच के किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्र के आधार पर किसानों को 55 रुपए से लेकर 200 रुपए तक का अंशदान देना होगा। इतना ही योगदान सरकार की ओर से किसान के पेंशन फंड में किया जाएगा।

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